बुलढाणा - 28 सितंबर
पारिवारिक बेबनाव के कारण पत्नी अपने मायके रहने लगी थी किंतु पति ने बात करने के बहाने घर में बुलाया और पत्नी की इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती शारीरि संबंधित बनाएं, पत्नी की इस शिकायत के बाद आरोपी पति तथा सास के खिलाफ बुलढाणा शहर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुलढाणा के मिर्ज़ानगर निवासी आरोपी अकबर खान नाजिमा खान के साथ पीडिता का विवाह 2 नवंबर 2016 में हुआ था. आरंभ काल ने सब कुछ ठीक था किंतु बाद में पति और सास ने मायके से 2 लाख रूपये लाने को कहा,मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पीड़िता ये मांग पूरी नही कर पाई जिसके बाद उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.पति अकबर खान ने 3 माह में ही पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया तब से पीडिता अपने बुलढाणा स्थित मायके में रहने लगी थी.पीड़िता ने कोर्ट में पिटीशन दायर की है तब से पति फोन पर मीठी बातें कर घर ले जाने की बात कर रहा है.21 जनवरी 2019 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए अपने घर ले गया और बेडरूम में ले जा कर इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया और जान से मारने की धमकी दी.पीडिता की इस शिकायत के बाद बुलढाणा शहर थाने में आरोपी पति अकबर खान नाजिमा खान व सास नाजिमा खान के खिलाफ भादवी की धारा 498-A,376-B,323,504,506,34 के तहत विगत 19 सितंबर को अपराध दर्ज कर लिया गया है.दोनों आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नही आए हैं.मामले की अधिक जांच थानेदार शिवाजी कांबले कर रहे हैं.
पारिवारिक बेबनाव के कारण पत्नी अपने मायके रहने लगी थी किंतु पति ने बात करने के बहाने घर में बुलाया और पत्नी की इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती शारीरि संबंधित बनाएं, पत्नी की इस शिकायत के बाद आरोपी पति तथा सास के खिलाफ बुलढाणा शहर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुलढाणा के मिर्ज़ानगर निवासी आरोपी अकबर खान नाजिमा खान के साथ पीडिता का विवाह 2 नवंबर 2016 में हुआ था. आरंभ काल ने सब कुछ ठीक था किंतु बाद में पति और सास ने मायके से 2 लाख रूपये लाने को कहा,मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पीड़िता ये मांग पूरी नही कर पाई जिसके बाद उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.पति अकबर खान ने 3 माह में ही पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया तब से पीडिता अपने बुलढाणा स्थित मायके में रहने लगी थी.पीड़िता ने कोर्ट में पिटीशन दायर की है तब से पति फोन पर मीठी बातें कर घर ले जाने की बात कर रहा है.21 जनवरी 2019 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए अपने घर ले गया और बेडरूम में ले जा कर इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया और जान से मारने की धमकी दी.पीडिता की इस शिकायत के बाद बुलढाणा शहर थाने में आरोपी पति अकबर खान नाजिमा खान व सास नाजिमा खान के खिलाफ भादवी की धारा 498-A,376-B,323,504,506,34 के तहत विगत 19 सितंबर को अपराध दर्ज कर लिया गया है.दोनों आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नही आए हैं.मामले की अधिक जांच थानेदार शिवाजी कांबले कर रहे हैं.
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