कोर्ट के आदेश पर बुलढाणा जिलाधीश कार्यालय का साहित्य जप्त


बुलढाणा - 19 सितंबर
बुलढाणा जिले के ग्राम देवलगाव महि के पास में वर्ष 2000 में गाव तालाब का निर्माण जिला परिषद के सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था जिसमे कुछ किसानों की ज़मीन संपादित की गई किंतु किसानों को संबंधित विभाग ने मुआवजा कम दिया था.अधिक मुआवज़ा मिले इसके लिए प्रशासन के चक्कर काटने पर भी किसानों की मुआवजे की मांग पूरी ना होने पर आखिर 4 किसानों ने बुलढाणा कोर्ट में 2010 में न्याय के लिए गुहार लगाई जिसका फैसला 2018 में आया जिसमे किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने का फरमान था किंतु कोर्ट का आदेश होने पर भी किसानों को न्याय नही मिलने पर किसान फिर से कोर्ट में मुआवज़े की रकम वसूली के लिए रुजू हुए जिस पर कोर्ट ने गंभीर कदम उठाते हुए बुलढाणा जिलाधीश कार्यालय का साहित्य ज़ब्त करने का आदेश दिया.आज 19 सितंबर को कोर्ट का बेलिफ़ पीड़ित किसानों के साथ बुलढाणा जिलाधीश कार्यालय पहोंचा किंतु जिलाधीश श्रीमती निरुपमा डांगे मुम्बई गई हुई थी तब कोर्ट बेलिफ़ ने कार्यालय में मौजूद संगणक,प्रिंटर,कुर्सी ज़ब्त कर किसानों के सुपुर्द कर दिया ये कार्रवाई शाम 7 बजे तक चली.हालांकि किसानों को निवासी उपजिलाधीश घुगे तथा अन्य कर्मी समझाते रहे लेकिन किसान अपनी जप्ती की मांग पर डटे हुए थे जिनके कडे तेवर देख कर बाद में उन्हें साहित्य ले जाने दिया गया.

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