अब टोल होंगे कैश फ्री

बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों की हाइवे पर नो एंट्री


नई दिल्ली
मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 अब कानून का रूप ले चुका है। सरकार इस कानून को सख्ती के साथ लागू करने में जुटी है। हालांकि, शुरुआत में कानून के कुछ प्रावधानों को ही   लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे कानून के अन्य प्रवाधाओं को भी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। एक दिसंबर से बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियां नेशनल हाइवे पर नहीं चल पाएंगी।  हाइवे पर टोल पार करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने फास्ट टैग को हर व्हीकल पर जरूरी कर दिया है।
इसी के साथ ही सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर भी एक सितंबर से सख्ती शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के 63 प्रावधान पूरे देश में एक सितंबर से  लागू करने जा रही है। जिसमें ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान है। जिस तरह से देश भर में सड़क हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार व्यापक प्लान के साथ इनको कम करने की कोशिश में जुट गई है। परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि अगले पांच साल में 50 फीसदी तक हादसे कम करने का लक्ष्य रखा  गया है और इसके लिए केंद्र सरकार 14000 करोड़ रुपए देश भर में सड़कों के सुधार और ब्लॉक स्पॉट खत्म करने पर खर्च करेगी। जिसके तहत राज्यों और नगरपालिकाओं की सड़कों से लेकर हाइवे की सड़को की डिजाइन, मरम्मत, सुधार और निर्माण पर काम होगा। इसके साथ ही सरकार सड़क पर लापरवाह रूप से गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से निपटने   के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने जा रही रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र ने नए मोटर व्हीकल एक्ट कानून के 63 प्रोवीजन को एक सितंबर   से हर राज्य को लागू करना जरूरी कर दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के बाकी के प्रावधानों में राज्य अपने हिसाब से बदलाव कर सकेंगे।

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget